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सोमवार, 20 जनवरी 2020

LIVE: क्या निर्भया गैंगरेप का दोषी पवन 2012 में नाबालिग था? सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2.30 बजे सुनाएगा फैसला

a view of the supreme court of india  sanchit khanna ht photo
 न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::.सुप्रीम कोर्ट निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 जनवरी को सुनवाई हो रही है। याचिका में दोषी मुकेश ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। कुछ ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी।दोषी पवन गुप्ता का दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। सुनवाई को लेकर निर्भया (काल्पनिक नाम) की मां आशा देनी ने कहा है कि बस फांसी को टालने की कोशिश हो रही है।
Nirbhaya Case Live Updates:
-निर्भया केस: निर्भया केस के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दोपहर 2.30 बजे सुनाएगा। 
-निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई थी, तब उसकी उम्र 17 साल, 1 महीने और 20 दिन थी। इसलिए इस केस में उसे नाबालिग माना जाए।
-निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यी जजों की बेंच के सामने बहस शुरू की। इस दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि 9 जुलाई 2018 को आपकी (पवन) की याचिका को इस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर अब आप कौन सी नई सूचना लेकर यहां आए हैं, यह कहां तक ठहरेगा?
-निर्भया के दोषी के वकील ने कहा कि वारदात के वक्त पवन कुमार गुप्ता नाबालिग था। हाईकोर्ट ने गलत तरीके से याचिका खारिज की। 
-सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करना शुरू कर दिया। 
-मुकेश की याचिका पर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर सुनवाई होगी। 
बता दें कि न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद गुप्ता ने शुक्रवार (17 जनवरी) को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चारों दोषियों-विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन- की मौत की सजा पर एक फरवरी को अमल करने के लिये नये सिरे से आवश्यक वारंट जारी किये थे। 
निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। 


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