MUZAFFARPUR SHELTER HOME CASE: साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को दोषी माना, फैसला 28 को आएगा - Agra Media

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सोमवार, 20 जनवरी 2020

MUZAFFARPUR SHELTER HOME CASE: साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को दोषी माना, फैसला 28 को आएगा

Bihar Muzaffarpur shelter home case: The court has listed the matter for argument on quantum of sentence on January 28 - Delhi News in Hindi
 न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::.नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी मान लिया है। इस यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया है। कोर्ट सजा का फैसला 28 जनवरी को करेगा। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप सही पाए थे। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई है। ये मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था। आपको बताते जाए कि मुख्य आरोपी के तौर पर ब्रजेश ठाकुर का नाम आया जो बिहार सरकार के बेहद करीब था. साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में आरोप तय किया है। सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में बताया कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहा उसको ब्रजेश ठाकुर ही चला रहा था।


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