
न्यूज डेस्क आगरा मीडिया ::.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बांड स्कीम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आठ फरवरी को दिल्ली चुनाव की पृष्ठभूमि में इस योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना का संचालन अवैध रूप से किया गया है और दिल्ली चुनाव से पहले करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि इस योजना के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने दो जनवरी, 2018 को केंद्र द्वारा अधिसूचित चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर जनवरी 2020 में सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।
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